नई दिल्ली। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू होने के बाद छात्रों के हॉस्टल का खर्च बढ़ जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस तरह की सभी रिपोर्ट्स को नकार दिया है। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने उन सभी रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है, जिनमें कहा जा रहा है कि GST लागू होने के बाद छात्रों की हॉस्टल फीस पर 18 फीसदी GST लगेगा।
वित्त मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि शिक्षा और इससे जुड़ी सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, उल्टे शिक्षा से जुड़ी कुछ वस्तुओं पर टैक्स घटाया गया है। शिक्षण संस्थानों की तरफ से छात्रों और शिक्षकों को दी जाने वाली सेवाओं को पूरी तरह से GST से बाहर रखा गया है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्री-स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों की तरफ से दी जाने वाली हॉस्टल सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है। ऐसे संस्थानों की तरफ से हॉस्टल की सुविधा के लिए छात्रों से सालाना आधार पर ली जाने वाली फीस पर भी किसी तरह का GST लागू नहीं होगा।
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