सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे कामचोरी, परफॉर्मेंस के आधार पर ही बढ़ेगी सैलरी
कर्मचारियों को अब कामचोरी भारी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो उसे वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब कामचोरी भारी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि यदि कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो उन्हें वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिसूचित करने के साथ ही वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अलग से अधिसूचना जारी की है। इसमें कर्मचारियों के प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए परफॉर्मेंस अप्रैजल के बेंचमार्क को ‘गुड’ से ‘वेरी गुड’ लेवल तक बढ़ाया गया है।
मंत्रालय ने कहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए संशोधित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) स्कीम को पहले की तरह 10, 20 और 30 साल की सर्विस के लिए आगे भी जारी रखा जाएगा। वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को यह सुझाव दिया था कि जो कर्मचारी संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ न दिया जाए।
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नियामकीय संस्थाओं के प्रमुखों को मिलेगा 4.5 लाख रुपए मासिक वेतन
सेबी और ट्राई समेत तमाम नियामकीय संस्थाओं के प्रमुखों को अब 4.5 लाख रुपए प्रति महीने का वेतन दिया जाएगा, जबकि इन संस्थाओं के पूर्णकालिक सदस्यों को चार लाख रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
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7वें वेतन आयोग ने टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई), सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमीशन (सीईआरसी), इंश्योरेंस रेगूलेटरी एंड डेवेलपमेंट अथॉरिटी (आईआरडीए), सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के प्रमुख को 4.5 लाख रुपए प्रति महीना वेतन देने की सिफारिश की थी। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है। पेंशन फंड रेगूलेटरी एंड डेवेलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए), पेट्रोलियम एंड नेचूरल गैस रेगूलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी), वेयरहाउसिंग डेवेलपमेंट एंड रेगूलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एईआरएआई) के प्रमुखों को भी 4.5 रुपए प्रति महीने का वेतन दिया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक इन नौ नियामकीय संस्थाओं के सदस्यों को 4 लाख रुपए प्रति महीने का वेतन मिलेगा। अन्य सभी लाभ, जैसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आदि का भुगातन नियामकीय संस्थाओं के अपने-अपने नियमों के मुताबिक ही दिए जाएंगे। यह वेतन वृद्धि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) पर लागू नहीं होगी।