नई दिल्ली। लिक्विड ऑक्सीजन ले जा रहे टैंकरों को अब राजमार्गों पर टोल नहीं चुकाना पड़ेगा। एनएचएआई ने हाईवे पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को टोल चुकाने से छूट दे दी है। देश भर में लिक्विड ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच ऑक्सीजन की सप्लाई को और तेज करने के उद्देश्य से सरकार हर संभव कदम उठा रही रही, इसी कड़ी में तय किया गया है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले कंटेनरों को दो महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक एंबुलेंस जैसी अन्य आपातकालीन वाहनों की तरह ही माना जाएगा। ऐसे में उन्हें टोल प्लाजा पर कोई शुल्क चुकाना नहीं पड़ेगा।
हालांकि टोल प्लाजा पर फास्टैग लागू होने के बाद प्रतीक्षा समय लगभग शून्य हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले से ही ऐसे वाहनों के आवागमन को चिकित्सा ऑक्सीजन की तेज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दे रहा है। एनएचएआई द्वारा अपने सभी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को यह भी निर्देश जारी किया गया है कि वे महामारी से लड़ने के लिए सरकारी और निजी प्रयासों की सहायता करें जिससे उन्हें सक्रिय रूप से सहायता प्राप्त हो सके।
देश फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, जिसमें हर दिन लगातार 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। मरीजों की संख्या में तेज उछाल की वजह से ऑक्सीजन की मांग में भी तेजी देखने को मिली है। सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, इसमें इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की ऑक्सीजन को पूरी तरह से मरीजों के लिए देना। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाना, बंद पड़े संयंत्रों की शुरुआत, जैसे कदम शामिल हैं। वहीं अब NHAI ने भी राहत का ऐलान किया है।
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