नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में BS-I और BS-II वाहनों का इस्तेमाल बंद करने को कहा है।
NGT के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम को तत्काल ऐसे वाहनों का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है। NGT ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस आदेश का अनुपालन हो सके।
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NGT ने पिछले साल दिसंबर में सभी पेट्रोलियम कंपनियों को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा था कि क्या वे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल पहुंचाने के लिए किसी प्रकार के एक दशक से अधिक पुराने डीजल वाहनों का इस्तेमाल करती हैं।
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यह निर्देश विभिन्न ठेकेदारों की सामूहिक याचिकाओं पर दिया गया है। इन याचिकाओं में नए BS-IV डीजल वाहन जो कि कंपनी से दिल्ली-NCR के पेट्रोल पंपों पर ईंधन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं, के पंजीकरण की अपील की गई थी।
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