फास्टैग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी समेत ये जरूरी नियमों में हो रहा है बदलाव, जानिए पूरी डिटेल
नए साल के पहले ही बैंकिंग, सड़क परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
नई दिल्ली। दिसंबर का महीना तेजी से गुजर रहा है और नए साल के स्वागत की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। नए साल के पहले ही बैंकिंग, सड़क परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनके बदलने से देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आपकी जेब पर भी सीधा असर पड़ेगा। नए बदलाव 15 और 16 दिसंबर से प्रभावी हो रहे हैं, आप भी जानिए नए बदलावों के बारे में जो आपसे सीधे जुड़े हैं।
बिना फास्टैग के दोगुना भरना होगा जुर्माना
परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि चार पहिया गाड़ियों और भारी वाहनों के लिए 16 दिसंबर 2019 से फास्टैग अनिवार्य हो गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने टोल एजेंसियों को इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा है। फास्टैग लेन से उन्हीं गाड़ियों को निकलने की अनुमति रहेगी, जिसमें फास्टैग लगा होगा। बिना फास्टैग की गाड़ी उस लेन में जाएगी तो चालक को दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। नई व्यवस्था शुरू होने पर फास्टैग लेन में कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रत्येक लेन पर एक मार्शल रहेगा। हालांकि, सिर्फ एक लेन से बिना फास्टैग के वाहनों को निकलने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि सरकार फास्टैग के दूसरे जगहों पर इस्तेमाल को भी व्यावहारिक बनाने की सोच रही है। सरकार की योजना इसे पार्किंग, पेट्रोल-डीजल पंप पर पेमेंट करने, ई-चालान आदि के लिए भी इसका उपयोग करने को लेकर विचार कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक पायलट प्रॉजेक्ट शुरू किया है। एनएचएआई के टोल फ्री नंबर 1033 से भी फास्टैग की जानकारी ली जा सकती है।
एनईएफटी सुविधा 16 दिसंबर से चौबीसों घंटे रहेगी चालू
रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक, 16 दिसंबर 2019 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण प्रणाली (एनईएफटी) के जरिए चौबीसों घंटे लेन-देन किया जा सकेगा। 15 दिसंबर की रात 12:30 बजे से ऑनलाइन पैसे भेजने या पाने की सुविधा ग्राहकों को मिल जाएगी। रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए लेन-देन को चौबीसों घंटे, सातों दिन शुरू करने का निर्णय लिया है। फिलहाल, एनईएफटी के जरिए लेन-देन का निस्तारण सामान्य दिनों में सुबह आठ बजे से शाम सात बजे के दौरान तथा पहले एवं तीसरे शनिवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक पहले ही एनईएफटी तथा आरटीजीएस लेन-देन पर शुल्क समाप्त करने का निर्णय ले चुका है।
आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों की जेब होगी ढीली
15 दिसंबर 2019 से आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों को चार बार ही नकद लेन-देन (जमा/निकासी) की सुविधा देगा। इसके बाद बैंक से लेन-देन पर 150 रुपए का शुल्क लगेगा। साथ ही होम ब्रांच में निशुल्क जमा-निकासी की भी अधिकतम दो लाख रुपए की सीमा होगी। इसके बाद प्रति हजार रुपए पर पांच रुपए शुल्क होगा, इसमें भी न्यूनतम शुल्क 150 रुपए होगा।
अब 3 दिन में पोर्ट होगा मोबाइल नंबर, 16 दिसंबर से लागू होगा ट्राई का नया नियम
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए नए नियम ले आया है। नए नियम के तहत नंबर पोर्ट करने के लिए यूनीक पोर्टिंग कोड जेनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। 16 दिसंबर 2019 से नए नियम के लागू होने के बाद यूजर तीन कामकाजी दिन में अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेंगे। 16 दिसंबर 2019 से नए नियम लागू होने के बाद एक सर्विस एरिया के यूजर तीन कामकाजी दिन में अपने नंबर को पोर्ट करा सकेंगे। वहीं, एक सर्कल से दूसरे सर्कल में नंबर पोर्ट कराने के लिए 5 कामकाजी दिन का वक्त लगेगा। ट्राई के नए नियम के आने के बाद यूनीक पोर्टिंग कोड का जेनरेट होना कई शर्तों पर निर्भर करेगा। यूनीक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) कुछ इलाकों को छोड़ सभी लाइसेंसी सर्विस एरिया में 4 दिन तक वैलिड रहेगा