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Hindi News पैसा बिज़नेस 1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जानिए क्या होगा बदलाव

1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जानिए क्या होगा बदलाव

वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है।

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नई दिल्ली। वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है। अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। अब पूरे देश में डीएल और गाड़ी के आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे।

नए नियम के मुताबिक, इन स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप व क्यूआर कोड होंगे। अब हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग समान होगा व उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी ही होगी। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीएल और आरसी में जानकारियां एक जैसी और एक ही जगह पर होंगी।

अब डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटा बेस से ड्राइवर या वाहन के पहले के सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा। QR कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को एक हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस भी दिया जाएगा। साथ ही डीएल के पीछे इंमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा। 

नए बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रह जाएगी। सरकार का मकसद है कि नए नियमों की मदद से सभी गाड़ियों और ड्राइवर्स का सेंट्रल ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जा सके। सरकार आरसी और डीएल कार्ड की प्रिंटिंग क्वालिटी को भी बेहतर बनाएगी, ताकि ये जल्दी फेड न हों।

बता दें कि डीएल और आरसी को लेकर फिलहाल हर राज्य अपने-अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं, लेकिन इसमें परेशानी यह है कि किसी राज्य में इन पर जानकारियां शुरू में हैं तो किसी राज्य में पीछे की तरफ छपी होती हैं, लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद डीएल और आरसी पर जानकारियां एक जैसी जगह पर ही होंगी।

केंद्र सरकार ने पिछले साल एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें लोगों से इस मामले में विचार मांगे गए थे। सरकार ने आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर यह फैसला किया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया। बता दें कि आरसी में आगे की तरफ गाड़ी के फ्यूल टाइप और इमिशन के साथ-साथ गाड़ी के मालिक की भी डिटेल्स दी जाएंगी। वहीं QR कोड, टाइप ऑफ मोटर व्हीकल, लाइसेंस होल्ड जैसी जानकारियां कार्ड की बैक साइड में प्रिंट होंगी। इसके अलावा आरसी और डीएल दोनों में ही चिप भी दी जाएगी और ये इन कार्ड्स के फ्रंट पर होगी। 

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