नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने कर्ज बोझ से दबी भूषण स्टील के लिए टाटा स्टील की बोली को आज मंजूरी दे दी। भूषण स्टील के कर्मचारियों ने टाटा स्टील की बोली का विरोध जताते हुए याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायाधीश एम एम कुमार व एस के मोहपात्रा की पीठ ने अभियांत्रिकी कंपनी एलएंडटी की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें उसने कर्ज वसूली में उसे उच्च प्राथमिकता देने की अपील की थी। इसमें भी एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने भूषण स्टील के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) जारी रखने की भूषण एनर्जी की याचिका खारिज कर दी। यह आदेश आज सुनाया गया जिसके ब्यौरे का इंतजार है।
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