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Flipkart-Walmart deal: एनसीएलएटी ने फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण को लेकर कैट की याचिका खारिज की

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को व्यापार संगठन कैट की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें उसने वालमार्ट द्वारा 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी को चुनौती दी थी।

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नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को व्यापार संगठन कैट की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें उसने वालमार्ट द्वारा 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी को चुनौती दी थी। 

न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही। एनसीएलएटी ने यह भी कहा कि कैट ने अपनी याचिका में फ्लिपकार्ट को पक्षकार भी नहीं बनाया। 

एनसीएलएटी ने सौदे को लेकर सीसीआई की मंजूरी को जारी रखते हुए कहा, 'हमने इसमें कोई पात्रता नहीं पाई, इसलिए अपील खारिज की जाती है।' अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि इस सौदे से फ्लिपकार्ट के मंच का मूल्य बढ़ा है। सीसीआई ने आठ अगस्त 2018 को अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। 

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