नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट और ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिकार्ट से देश में अपने कारोबार करने के तरीके के बारे में बताने को कहा है। न्यायाधिकरण ने वॉलमार्ट इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक को अपना जवाब 20 सितंबर, 2018 तक जमा करने का निर्देश दिया है।
एनसीएलएटी ने व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) को देश में वॉलमार्ट के कारोबारी मॉडल पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए भी कहा है। प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआई ने 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण करने के लिए वॉलमार्ट को मूंजरी दी थी, इसे चुनौती देते हुए कैट ने एनसीएलएटी में अपील दायर की थी।
एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अपील की पात्रता में जाने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि वॉलमार्ट इंटरनेशनल और फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड भारत के बाजार में अपना कारोबार किस प्रकार करते हैं।
एनसीएलएटी इस मामले में कैट की याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। पिछले महीने सीसीआई ने वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे को मंजूरी देते हुए कहा था कि एफडीआई नियमों के उल्लंघन से जुड़ीं शिकायतें नीतिगत हस्तक्षेप के आधार पर पात्र हो सकती हैं, लेकिन ये उसके दायरे में नहीं आती हैं।
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