A
Hindi News पैसा बिज़नेस अस्पताल और ​नर्सिंग होम के लिए मिलेगा कर्ज, 50,000 करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी योजना को लेकर दिशानिर्देश जारी

अस्पताल और ​नर्सिंग होम के लिए मिलेगा कर्ज, 50,000 करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी योजना को लेकर दिशानिर्देश जारी

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि.(एनसीजीटीसी) ने शुक्रवार को 50,000 करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया।

<p>अस्पताल और ​नर्सिंग...- India TV Paisa Image Source : PTI अस्पताल और ​नर्सिंग होम के लिए मिलेगा कर्ज, 50,000 करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी योजना को लेकर दिशानिर्देश जारी 

नयी दिल्ली। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि.(एनसीजीटीसी) ने शुक्रवार को 50,000 करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया। यह योजना छोटे शहरों में स्वास्थ्य संबंधित ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाने के लिये है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने 6.29 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस योजना की घोषणा की थी।

वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिये कर्ज गारंटी योजना के तहत ऋण रियायती दर पर उपलब्ध होगा। इस पर 7.95 प्रतिशत ब्याज से अधिक नहीं होगा। दिशानिर्देश के अनुसार योजना सात मई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि या 50,000 करोड़ रुपये कर्ज की गारंटी जारी होने तक मंजूरी पात्र ऋणों पर लागू होगी। आठ महानगरों के अलावा अन्य शहरों में निजी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा या स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए क्रेडिट गारंटी योजना नयी और पुरानी दोनों परियोजनाओं के लिए है।

दिशानिर्देश के अनुसार, आठ नगरपालिका क्षेत्रों के अलावा अन्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सभी पुरानी परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत और नई परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत की कर्ज गारंटी उपलब्ध होगी। योजना से बाहर किए गए महानगर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे हैं। सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिये पुरानी और नई दोनों परियोजनाओं के लिये कर्ज गारंटी 75 प्रतिशत होगी। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए एनसीजीटीसी द्वारा ऋण देने वाली संस्था से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Latest Business News