नई दिल्ली। तमिलनाडु में किसानों को बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने 3 लाख किसानों के कर्ज को माफी करने का आदेश जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए। साथ ही, पांच एकड़ से कम जमीन की जो शर्तें रखीं गईं थी उसे भी कोर्ट ने खत्म करने को कहा है।
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किसानों में फैली खुशी की लहर
- दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 23 दिनों से तमिलनाडु के किसान कर्ज माफी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को अपनी जीत बताया है।
राज्य के 3 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
- मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि कि जो किसान, कर्ज चुकता नहीं कर पाए हैं उनके साथ कोई सख्ती नहीं हो। इस आदेश से तीन लाख किसानों को फायदा होगा।
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राज्य सरकार के खजाने पर 1980 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा
- हाईकोर्ट के इस आदेश से तमिलनाडु सरकार के खजाने पर 1980 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इससे पहले पिछले साल किसानों की कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर 5780 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा था।
बेंच ने कहा-सेंट्रल और राज्य सरकार उठाएंगी बोझ
- जस्टिस एस नागामुथू और एम वी मुरलीधरन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि हम राज्य सरकार के वित्तीय बोझ से वाकिफ है। अभी तक राज्य सरकार पर कर्ज माफी से कुल 5,780 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा था। अब यह 1980.33 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा। इसीलिए इस बोझ को राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर उठाना चाहिए।
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