नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की ओर आकर्षित करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां भारी डिस्काउंट्स और ऑफर्स दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर एंट्री टैक्स की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आज से 6 फीसदी एंट्री टैक्स लागू हो रहा है। ऐसे में कोई भी वेबसाइट मध्यप्रदेश के बाहर के किसी वेंडर से खरीदकर सप्लाय करेंगे तभी यह टैक्स लागू होगा। सरकार ने टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी डिलीवरी देने वाली कोरियर और ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर डाली है। इसका असर आपकी जेब पर ही पड़ेगा क्योंकि कंपनियां आपसे टैक्स वसूलेंगी।
6 से 8 फीसदी चुकानी होगी ज्यादा कीमत
- ई-कॉमर्स कंपनियां मध्य प्रदेश के ऑर्डरों पर अब एंट्री टैक्स को अलग से शामिल कर बिलिंग करेंगी।
- इसके चलते प्रदेश के खरीदारों को 6 से 8 फीसदी तक ज्यादा कीमत देना पड़ सकती हैं।
तस्वीरों में देखिए ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल
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ऐसे होगी टैक्स की वसूली
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब भी माल का परिवहन होगा उस वक्त फॉर्म 18 में पूरी जानकारी देना होगी।
- इसके बाद हर सप्ताह बेचे गए माल पर रोपित कर अगले सप्ताह के सोमवार से बुधवार के बीच विभाग में जमा करवाना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के वक्त परिवहनकर्ता से विभाग में बतौर गारंटी एक एफडीआर जमा करवाई जाएगी।
- यदि ऑनलाइन वेबपोर्टलों के लिए माल परिवहन करने वाला किसी तरह की कर चोरी या गड़बड़ी करता है तो उससे साढ़े तीन गुना पेनल्टी वसूल की जाएगी।
- बदले में एफडीआर से भी पैसा वसूला जा सकता है।
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