नई दिल्ली। आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलिमर्स इंडिया के प्लांट को सील कर दिया गया है। फैसले को लागू करने के लिए रेवेन्यू विभाग के साथ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। 24 मई को ही कोर्ट ने प्लांट को सील करने के आदेश जारी किए थे। इसके साथ ही कंपनी के डायरेक्टर को बिना कोर्ट की अनुमति देश न छोड़ने के भी आदेश दिए गए हैं।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार ने गैस लीक प्रकरण की जाँच के लिए जिन 12 लोगों की कमिटी बनाई है उनके अलावा कोर्ट के अनुमति के बगैर कोई भी इस प्लांट के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। कोर्ट ने इसके साथ आदेश दिया है कि प्लांट की किसी भी संपत्ति को शिफ्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
7 मई को इस प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसके चलते एक बच्चे सहित 12 लोगों की मौत हो गयी और सैंकड़ो लोग इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए थे। इस मामले में दायर 2 याचिकाओं पर कोर्ट ने प्लांट को सील करने का फैसला लिय़ा। इन याचिका में दोषियों पर कार्रवाई के साथ प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग भी शामिल है।
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