प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हुई शुरू, जानिए ये 9 अहम बातें
ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत ब्लैकमनी को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है।
नई दिल्ली। ब्लैकमनी पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इस योजना के तहत कालेधन को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है। यह योजना 31 मार्च 2017 तक चलेगी।
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(1) 31 मार्च 2017 तक चलेगी यह योजना
- शनिवार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू हो गई है।
- यह योजना 31 मार्च 2017 को बंद होगी।
- इसके तहत हुए खुलासे पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना लगेगा।
- बाकी की 25 फीसदी रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
(2) कुछ ऐसे समझिए टैक्स देनदारी
- अगर आपकी अघोषित आय 10 लाख निकलती है तो आपको 10 लाख का 30 फीसदी यानी 3 लाख रुपए आमदनी टैक्स देना होगा।
- उसके अलावा 10 फीसदी यानी 1 लाख रुपए आपको इनकम पर पैनल्टी के रूप में देना होगा और 30 फीसदी का 33 फीसदी यानी 3 लाख का 99 हजार रुपये आपको सरचार्ज देना होगा।
- इसके हिसाब से आपको 10 लाख पर 50 फीसदी जुर्माना यानी 4,99,000 रुपए टैक्स के रूप में चुकाना होगा।
(3) नामों का नहीं होगा खुलासा
- अघोषित आय के बारे में बताने वालों के नामों का खुलासा नहीं होगा।
- सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी खैर नहीं है।
- टैक्सचोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है और करीब 77 फीसदी न्यूनतम टैक्स चुकाना होगा।
(4) ई-मेल के जरिए कर सकते हैं खुलासा
- नए इनकम डिसक्लोजर स्कीम के अंतर्गत आप नई ईमेल आईडी blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर जानकारी दे सकते हैं।
- इस आईडी के जरिए कालेधन का खुलासा करने वाले लोगों के नामों को गुप्त रखा जाएगा.
(5) जमा पर देनी होगी पेनल्टी
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा उठाने के लिए किसी को भी जमा रकम पर 30 फीसदी टैक्स, टैक्स पर 33 फीसदी सरचार्ज और 10 फीसदी पेनल्टी देनी होगी।
- यह जमा की गई रकम का लगभग 50 फीसदी होगा।
- इसके अलावा डिक्लेयर की गई रकम का 25 फीसदी हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जमा कराना होगा।
- इस रकम पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और यह रकम 4 साल तक ब्लॉक रहेगी।
(6) भरना होगा एक फॉर्म
- बैंक में पैसा जमा करने के बाद व्यक्ति को प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास डिक्लेयरेशन के जरिए पैसा डिक्लेयर करना होगा।
- डिक्लेयरेशन के लिए सरकार द्वारा तय किया गया फार्म भरना होगा और इसके बाद इसे वेरीफाई किया जाएगा।
- डिक्लेयरेशन के साथ आपको बैंक में जमा कराई गई रकम और पर उस पर दिए गए टैक्स का प्रूफ भी जमा कराना होगा।
(7) डिक्लेयर पैसा इनकम में नहीं होगा शामिल
- अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपना पैसा डिक्लेयर करता है तो यह पैसा उसकी इनकम में शामिल नहीं माना जाएगा।
- यानी की अगर किसी ने अपना पैसा इस स्कीम के तहत डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद उस पैसे पर किसी और स्कीम के तहत सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
(8) जुर्माने का रकम का इस्तेमाल गरीबों के लिए होगा
- जुर्माने से जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा।
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Paytm
(9) जानकारी छिपाने पर नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिना हिसाब का पैसा डिक्लेयर करते हुए अगर कोई व्यक्ति जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसका डिक्लेयरेशन रद्द हो जाएगा और स्कीम के तहत चुकाया गया टैक्स और पेनल्टी भी वापस नहीं मिलेगी