PF खाते से जुड़ा ये नियम नहीं पूरा किया तो होगा बड़ा नुकसान, घर बैठे ऑनलाइन निपटायें ये अधूरा काम
पीएफ खाते से पैन को लिंक न करने पर पीएफ से पैसा निकालने के वक्त अधिकतम टीडीएस काटा जाएगा। जो कि पैन के लिंक होने पर बच सकता है
नई दिल्ली। कोरोना संकट में पीएफ में जमा पैसों ने कई लोगों को मुसीबत से बाहर निकाला है। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान आधे से अधिक खाते दारों ने 1.25 लाख करोड़ रुपये की निकासी की है। पीएफ में जमा रकम नौकरीपेशा लोगों के लिए काफी मददगार साबित होती है, और कई मामलों में ये लोगों को सबसे बड़ी या अकेली बचत होती है। ऐसे में जरूरी है कि आप हर हाल में पीएफ खाते से जुड़े हर नियम का पालन करें, जिससे आपकी इस सबसे अहम सेविंग में कोई नुकसान न हो।
क्या है ये नियम?
ईपीएफओ ने हाल ही में एक अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा था कि खाता धारक अपना पैन नंबर को पीएफ खाते से लिंक करवा लें और ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपको जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड ईपीएफओ से लिंक कर लेना चाहिए। खाते से पैन नंबर लिंक कराने की प्रक्रिया बेहद आसान हैं। हालांकि लिंक न कराने पर नुकसान बड़े हो सकते हैं।
क्या हो सकता है नुकसान
पीएफ खाते से पैन को लिंक न करने पर आपको दो बड़े नुकसान हो सकते हैं। इनमें पहला है कि आप जब पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करेंगे तो उस पर अधिकतम टीडीएस काटा जाएगा। पैन कार्ड लिंक होने पर इससे बचा जा सकता है। दूसरे आपको पैसा मिलने में मुश्किलें आ सकती है। जिन लोगों का पीएफ खाता पांच साल से कम पुराना हो और खाते में जमा राशि 50,000 रुपये हो तो उस पैसे पर टैक्स लगेगा।
कैसे लिंक करायें पैन नंबर
- ईपीएफओ यूएएन सदस्य ई-सेवा की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
- अब अपना यूएएन और पासवर्ड दर्ज करें। फिर कैप्चा कोड दर्ज करें और 'साइन-इन' बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद मैन मेनू से 'Manage' विकल्प ढूंढें और 'KYC' पर क्लिक करें।
- आपको एक नए पेज 'Add KYC' पर पहुंचाया जाएगा, जहां आपको 'Document Type' के तहत दस्तावेजों की लिस्ट मिलेगी। यहां आपको पैन का चयन करना होगा।
- अपना पैन नंबर और पैन पर दिया नाम दर्ज करें। आखिर में 'Save' बटन पर क्लिक करें।
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