नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी और तिरंगे पर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसके अलावा GST काउंसिल ने पूजा के सामान के तहत बेचे जाने वाले रूद्राक्ष, खड़ाउं, पंचामृत, तुलसी माला, पवित्र धागा और विभूति जैसी कमोडिटीज को पूजा सामग्री के अंतर्गत रखने का फैसला किया और कहा कि GST के अंतर्गत इस पर छूट होगी। साथ ही चंदन, बिना ब्रांड वाले शहद तथा दिया-बाती को एक जुलाई से लागू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में छूट दी गयी है। हालांकि, पांच पूजी सामग्री-लोबहान, मिस्री, बताशा और बुरा पर 5 फीसदी की दर से GST लगेगा।
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कपड़ा के मामले में 1,000 रुपए से कम के कंबल, पर्दा, बिछावन, शौचालय और रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले लिनेन तौलिए पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। साथ ही 1,000 रुपए से कम लागत वाले नैपकिन, मच्छरदानी, बोरी, थैला, लाइफ जैकेट पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 1,000 रुपए से अधिक लागत वाली उक्त वस्तुओं पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा।
रेशम और जूट धागा को छूट की श्रेणी में रखा गया है लेकिन कपास और प्राकृतिक फाइबर तथा अन्य सभी धागा पर 5 फीसदी GST लगेगा। मानव निर्मित रेशम पर 18 फीसदी की दर से कर लगेगा। खादी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के कपड़ों पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा गांधी टोपी तथा भारत के झंडे पर जीएसटी के तहत कर नहीं लगेगा।
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एक हजार रुपए तक की लागत वाले मानव निर्मित परिधान पर 5 प्रतिशत कर लगेगा जो मौजूदा 7 फीसदी से कम है। जिनकी लागत 1,000 रुपए से अधिक है, उन पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। इके अलावा, माचिस, डिब्बाबंद जैविक उर्वरक पर नई व्यवस्था में 5 प्रतिशत कर लगेगा। वित्त मंत्री अरण जेटली की अध्यक्षता में GST परिषद ले लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर का निर्धारण कर दिया है। उन वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 फीसदी कर लगाया गया है। परिषद में जेटली के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
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