नई दिल्ली। यदि आपने ITR-V के वेरीफिकेशन की 120 दिन की समयावधि पूरी कर ली है, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेरीफिकेशन की तिथि बढ़ाकर अब 31 जनवरी कर दी है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी टैक्सपेयर्स को ई-मेल के जरिये दी है। हालांकि अब आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ई-वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और पुराने तरीके के अनुसार आपको भौतिक रूप से ITR V पर हस्ताक्षर कर इसे सीपीसी बेंगलुरु को मेल करना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक वेरीपफिकेशन विकल्प 120 दिन बाद ऑटोमैटिक तरीके से स्विच्ड ऑफ हो जाता है। भौतिक रूप से ITR V पर हस्ताक्षर कर भेजने का विकल्प सभी के लिए खुला है। एक टैक्सपेयर जिस दिन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसी दिन से 120 दिन की समयावधि शुरू हो जाती है। टैक्स विभाग ने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी थी। इसलिए जिन लोगों ने अंतिम तारीख को अपना रिटर्न फाइल किया था, उनके लिए ई-वेरीफाई विंडो अभी भी खुली है। इस समयावधि के समाप्त होने के बाद आप ITR V को भौतिक रूप से हस्ताक्षर कर मेल कर सकेंगे। इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 जनवरी ही होगी।
अधिकांश इंडीविजुअल, जिन्होंने अपना आधार या नेटबैकिंग का उपयोग करते हुए ई-वेरीफाइड कर चुके हैं, उन्हें भी सीपीसी बेंगलुरु की ओर से भौतिक रूप से ITR V 31 जनवरी तक भेजने के लिए कहा जा रहा है। इस संदेश के मिलने के बाद जो लोग दोबारा ई-वेरीफाई कर रहे हैं, वह किसी भी परेशानी से बचने के लिए एक बार ITR V को भौतिक रूप से हस्ताक्षर कर सीपीसी बेंगुलरु को दोबारा भेज दें।
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