नई दिल्ली। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार (इरडा) ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के सालाना वेतन के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सीमा तय की है जिसे पॉलिसीधारकों के कोष से दिया जा सकता है।
इरडा ने गैर-कारी निदेशकों तथा प्रबंध निदेशकों के पारितोषिक पर दिशानिर्देश में कहा है, प्रबंध निदेशक (सीईओ), पूर्णकालिक निदेशकों के सालाना पारितोषिक 1.5 करोड़ रुपए से अधिक (अतिरिक्त सुविधा को छोड़कर) होता है, तो उसकी वसूली शेयरधारकों के खातों से होगी। इसमें कहा गया है कि पूर्व मंजूरी की तारीख से एक साल की समाप्ति से पहले पारितोषिक में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
इरडा ने यह भी कहा, प्रबंध निदेशक (सीईओ), पूर्णकालिक निदेशकों को कोई भी प्रवर्तक या निवेशकों या समूह कंपनियों के प्रवर्तकों या निवेशक कंपनियों द्वारा कोई पारितोषिक नहीं दिया जाएगा।
बीमा कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहणा के लिए दिशा-निर्देश
इरडा ने सूचीबद्ध बीमा कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत शेयर अधिग्रहण करने वाले को उचित दायरे का पालन करना होगा। इसी तरह पांच फीसदी से अधिक वोटिंग अधिकार के लिए नियामक की मंजूरी लेनी होगी। इरडा (सूचीबद्ध भारतीय बीमा कंपनी) दिशा-निर्देश 2016 में उक्त व्यवस्था दी गई है।
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