नई दिल्ली। सरकार ने कोरोनो वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के मद्देनजर किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट तथा त्वरित भुगतान पर तीन प्रतिशत के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।
अप्रैल में ब्याज में छूट और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में बैंकों को कहा कि वे किसानों को अल्पावधि के फसल ऋण पर इन दो योजनाओं का लाभ दें। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोराटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी।
रिजर्व बैंक ने अधिसूचना में कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोराटोरियम की बढ़ी अवधि के दौरान किसानों को अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक किसानों को दो प्रतिशत ब्याज छूट और तीन प्रतिशत त्वरित भुगतान प्रोत्साहन देते रहने का निर्णय लिया है।
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