नई दिल्ली। भारत ने लागत से कम मूल्य पर आयात से घरेलू उत्पादों के हितों की रक्षा के लिए चीनी औषधि उत्पाद के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। इस औषधि का उपयोग संक्रमण के इलाज में किया जाता है। वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग की एक अधिसचूना के अनुसार चीन से आयातित ओफ्लोक्सासिन के आयात पर शुल्क 2.58 डॉलर से बढ़ा कर 9.48 डॉलर प्रति किलो लगाया जाएगा। यह शुल्क तीन साल के लिए लगाया गया है। यह शुल्क डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालाय (डीजीएडी) की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया है।
आरती ड्रग्स ने ओफ्लोक्सासिन के आयात के संदर्भ में डंपिंग रोधी जांच और शुल्क लगाने को लेकर डीजीएडी से संपर्क किया था। आयात की जांच के बाद प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि चीन से भारत को किए जाने वाले निर्यात सामान्य मूल्य से कम भाव पर किया गया।
डीजीएडी ने शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए कहा कि उत्पाद की डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। ओफ्लोक्सासिन का उपयोग ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया समेत विभिन्न प्रकार के संक्रमण के इलाज में किया जाता है।
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