नई दिल्ली। Income Tax विभाग ने स्थाई खाता संख्या (PAN) और आधार कार्ड में नामों में गलतियों और अन्य ब्योरे को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। Income Tax विभाग ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर बायोमेट्रिक पहचान आधार और पैन को जोड़ने की सुविधा के साथ दो अलग हाइपरलिंक भी पेश किए हैं। इनमें एक मौजूदा पैन डाटा में बदलाव के लिए और भारतीय या विदेशी नागरिक द्वारा नए पैन के लिए आवेदन से संबंधित है।
यह भी पढ़ें : ईटीएफ में निवेश बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने को मंजूरी दे सकते है ईपीएफओ न्यासी, 15 हजार करोड़ तक कर सकेंगे निवेश
दूसरा हाइपरलिंक उन लोगों के लिए है जो अपने आधार ब्योरे को अपडेट करना चाहते हैं। इसके लिए वे अपनी विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल कर आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं। इसके बाद लोग स्कैन किए हुए दस्तावेजों को डेटा अपडेट आग्रह के प्रमाण के रूप में अपलोड कर सकते हैं। करीब 1.22 करोड़ लोगों ने आधार को पहले ही पैन से जोड़ लिया है। हालांकि, यह आंकड़ा इस लिहाज से काफी कम है कि देश में 25 करोड़ पैन कार्डधारक हैं। वहीं आधार 111 करोड़ लोगों को जारी किया गया है। Income Tax विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ 6 करोड़ लोग Income Tax रिटर्न दाखिल करते हैं।
यह भी पढ़ें : Weekly Wrap-up: बीते हफ्ते 150 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में 395 रुपए की उछाल
2017-18 के फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक संशोधन के जरिए Income Tax रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। एक से अधिक पैन कार्ड के इस्तेमाल के जरिए कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए पैन को आधार से जोड़ना जरूरी बनाया गया है।
Latest Business News