नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, आर. डी. टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट समेत छह टाटा ट्रस्ट का पंजीयन रद्द कर दिया। इन न्यासों ने पंजीकरण वापस किए जाने का फैसला किया था। इन न्यायों ने कहा कि इन छह ट्रस्टों ने अपना पंजीयन लौटाने तथा इससे मिलने वाले कर लाभ का फायदा नहीं उठाने का निर्णय 2015 में ही था।
आयकर विभाग द्वारा पंजीयन रद्द करने के इस निर्णय से वह प्रक्रिया सम्पन्न हुई है। इन छह न्यासों में टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट और नवजभाई रतन टाटा ट्रस्ट भी शामिल हैं। टाटा घराने के न्यासों ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पंजीयन लौटाने का निर्णय परमार्थ कार्यों के लिये उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयकर के प्रधान आयुक्त के मुंबई कार्यालय के बयान के अनुसार, उसके बृहस्पतिवार के आदेश के आधार पर इन न्यासों का पंजीयन रद्द कर किया गया है।
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