2.5 लाख डिपॉजिट किए बिना भी मिल सकता है टैक्स नोटिस, अगर की हैं ये गलतियां
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई यह सोचता है कि उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही अपने अकाउंट में जमा किए तो टैक्स नोटिस से बच जाएंगे। तो, उसकी सोच सही नहीं है।
नई दिल्ली। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अब सभी के मन में इनकम टैक्स नोटिस का सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार इस बारे में सफाई दे चुकी है कि 2.5 लाख रुपए के डिपॉजिट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई यह सोचता है कि उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही अपने अकाउंट में जमा किए तो टैक्स अधिकारियों से बच जाएंगे। तो, उसकी सोच सही नहीं है। नोट बैन के बाद स्थित बदलने वाली है। आप 2.5 लाख की रकम जमा किए बिना भी मुसीबत में फंस सकते हैं। आइए जानते है कैसे?
यह भी पढ़ें : आय घोषणा योजना भुगतान की राशि का स्रोत नहीं पूछेंगे बैंक, IBA ने बैंकों को दिए निर्देश
तस्वीरों में देखिए इन छोटी जगहों पर भी हो रहा है Paytm का इस्तेमाल
Paytm
(1) हर अकाउंट पर हैं अब नजरें
- एक्सपर्ट्स के मुताबिक नोटबैन के बाद टैक्स अधिकारियों की हर अकाउंट पर नजर होगी।
- अगर किसी भी अकाउंट का ट्रांजेक्शन संदिग्ध पाया जाता है तो अकाउंट होल्डर टैक्स अधिकारियों के रडार पर आ सकता है।
- ऐसे में नोटबैन से पहले की गई गलतियां भी आप पर भारी पड़ सकती हैं, भले ही आपने नोटबंद के दौरान एक रुपए भी अपने अकाउंट नहीं जमा किया हो।
यह भी पढ़ें : 16 दिन बाद खुला सर्राफा बाजार, सोना 1750 रुपए और चांदी 3100 रुपए टूटी
(2) अगर पहले ही तय सीमा से ज्यादा जमा कर दी है रकम
- अगर आपने लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन किया हो तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं, भले ही नोटबैन के दौरान एक भी पैसा आपने अकाउंट में जाम नहीं किया हो।
- हो सकता है कि आपने पहले भी यह गलती की हो और आप पकड़ में नहीं आए हों। लेकिन अब आप टैक्स अधिकारियों के राडार पर आ सकते हैं।
- ट्रांजेक्शन जितना ज्यादा होगा, आपके फंसने की संभावना उतनी ही ज्यादा है।
अब क्या
- एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपना टैक्स रिटर्न भरें और ट्रांजेक्शन के सारे सबूब टैक्स अधिकारियों को दें।
यह भी पढ़ें- Coming Soon: दिल्ली ऑटो एक्स्पो में धूम मचाएगी मारुति सुजुकी, कंपनी की इन कारों पर होगी सभी की नजर
(3) अगर पर्सनल अकाउंट में आई हैं बड़ी रकम
- अगर आपने नोट बैन के दौरान एक भी पैसा अपने अकाउंट में नहीं जमा किया हो, लेकिन किसी कंपनी या कारोबारी खाते से अपने आकाउंट में पैसा मंगवाया हो तो भी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस आ सकता हैं।
अब क्या
- पैसे मंगवाने का ठोस रीजन और सबूत अपने पास रखें,नोटिस आने पर भेज दें।
(4) अगर आपने नहीं भरा है आईटीआर
- अगर आप पहले रिर्टन दाखिल करते आए हों, हो पिछली बार तय समय पर आपने रिर्टन नहीं भरा हो, तो भी नोटिस आने की संभावना बढ़ गई है।
- टैक्स डिपार्टमेंट आपको आईटी एक्ट के सेक्शन 142(1) के तहत नोटिस भेजता है।
- हालांकि अगर जांच अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट है तो आप रिलेक्स कर सकते हैं।
(5) अगर रिटर्न में नहीं दी आय की सही जानकारी
- अगर आपने रिर्टन भरा भी हो, लेकिन एसेसमेंट इयर में आपने अपनी आय सही नहीं बताई हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है।
- टैक्स अधिकारी आपको आईटी एक्ट के सेक्शन 148 के तहत नोटिस भेज सकते हैं।