नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रधान आयकर आयुक्तों को 30 सितंबर को अपने IDS काउंटर मध्यरात्रि तक खोलने का निर्देश दिया है, जिससे घरेलू आय घोषणा योजना के तहत लोगों को बेहिसाबी धन के बारे में घोषणा करने की सुविधा रहे। चार महीने की घरेलू कालाधन अनुपालन खिड़की 30 सितंबर को बंद हो रही है।
- आईडीएस के तहत बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा कर लोग अभियोजन से बच सकते हैं और पाक साफ होकर निकल सकते हैं।
- इस बारे में घोषणा ऑनलाइन की जा सकती है। इसके अलावा इसे व्यक्तिगत रूप से निश्चित फॉर्म भरकर जमा कराया जा सकता है।
- आईडीएस-2016 के तहत घोषणा लेने के लिए काउंटर 30 सितंबर को मध्यरात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे।
- बेहिसाब संपत्ति की घोषणा करने वाले व्यक्तियों को 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना देना होगा।
- इसका भुगतान तीन किस्तों में सितंबर, 2017 तक किया जा सकता है।
लोगों की जानकारी रखी जाएगी गोपनीय
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग को जो भी सूचनाएं और घोषणाएं आईडीएस के तहत मिलेंगी उन्हें गोपनीय रखा जाएगा और किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। सीबीडीटी ने आईडीएस में चार माह की अनुपालन खिड़की सुविधा में किसी प्रकार के विस्तार की संभावना से इनकार किया। सरकार ने भी आईडीएस के तहत टैक्स और जुर्माने के भुगतान की समयसीमा को बढ़ाया है।
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