नई दिल्ली। आय घोषणा योजना (IDS) के तहत कर व जुर्माने की पहली किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख पास में आने के बीच बैंकों से कहा गया है कि इस तरह का भुगतान बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जाए और जमाकर्ता से धन के स्रोते के बारे में नहीं पूछा जाए।
IBA ने लिखा पत्र
- इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने इस बारे में अपने सभी सदस्यों को पत्र लिखा है।
- इसमें CBDT द्वारा RBI को भेजे गए परिपत्र का हवाला दिया गया है।
- इसके अनुसार एक घोषणाकर्ता ने शिकायत की है कि बेंगलुरू की एक बैंक शाखा ने कर व जुर्माने की राशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालेधन की घोषणा के लिए आईडीएस की पेशकश थी जिसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो गई।
IDS से सरकार को मिला था 64 हजार करोड़ रुपए
- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपए राशि की घोषणा की। इससे सरकार को कर आदि के रूप में 30000 करोड़ रुपए मिलेंगे।
तस्वीरों में देखिए इन छोटी जगहों पर भी हो रहा है Paytm का इस्तेमाल
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CBDT ने कहा
- CBDT ने जिक्र किया है इस योजना के तहत कर, अधिभार व जुर्माने से 25 प्रतिशत राशि का भुगतान 30 नवंबर 2016 तक किया जाना है।
- आईबीए ने बैंकों से कहा है कि वे इस योजना से अवगत रहें और भुगतान स्वीकार करें तथा इस तरह के मामलों में जमाकर्ता से धन के स्रोत के बारे में नहीं पूछें।
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