चली गई है नौकरी तो भी मिलेगी 3 महीने की 50 प्रतिशत सैलरी, मोदी सरकार की इस योजना में ऐसे करें अप्लाई
कोरोना संकट के कारण अगर आपकी नौकरी चली गई है और आपको पैसों की दिक्कत हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, मोदी सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आपके काफी काम आ सकती है।
नई दिल्ली। कोरोना संकट के कारण अगर आपकी नौकरी चली गई है और आपको पैसों की दिक्कत हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, मोदी सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आपके काफी काम आ सकती है। आज हम आपको बताएंगे इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी पीएफ/ईएसआई हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन, लाभ पाने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस बारे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)की वेबसाइट से भी डिटेल ले सकते हैं।
ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है। हाल ही में मोदी सरकार ने एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50 फीसदी बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो।
बता दें कि, 31 दिसंबर 2020 के बाद इस स्कीम के तहत नियमों में ढील को समाप्त कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजनल क्राइटेरिया के आधार पर ही सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल सकेगा। इस अवधि में बरोजगारी लाभ 50 फीसदी की जगह 25 फीसदी ही मिलेगी। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है।
ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
अगर आप अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहां
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण स्कीम का लाभ लेने के लिए बीमित व्यक्ति को बेरोजगार होना चाहिए और साथ ही इसी दौरान उन्हें बेरोजगारी लाभ के लिए क्लेम करना होगा।
- बीमित व्यक्ति के लिए एक शर्त यह भी होगी कि बेरोजगारी से पहले कम से कम उन्होंने 2 साल तक रोजगार कर रहा हो।
- इस संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए या देय होना चाहिए।
- अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, पेंशन प्रोग्राम या स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
- बीमित व्यक्ति का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल उनके डेटाबेस से लिंक होना चाहिए।
- बेरोजगारी व्यक्ति खुद ही यह क्लेम कर सकता है। नौकरी जाने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच क्लेम करना होगा।
- क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके बाद बीमित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में क्लेम की रकम पेमेंट कर दी गई हो। क्लेम वेरिफाई होने के 15 दिन के अंदर यह पेमेंट कर दिया जाएगा।