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Hindi News पैसा बिज़नेस अब मल्‍टीप्‍लेक्‍स में मिल सकती है बाहर का खाना ले जाने की छूट, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

अब मल्‍टीप्‍लेक्‍स में मिल सकती है बाहर का खाना ले जाने की छूट, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

मल्‍टीप्‍लेक्‍स की टिकटें पहले से ही महंगी हैं वहीं यहां मिलने वाले महंगे पॉपकॉन और कोल्‍डड्रिंक से आम सिनेमा प्रेमी पर दोहरी मार पड़ती है। लेकिन हो सकता है कि आपको इससे राहत मिल जाए।

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मुंबई। मल्‍टीप्‍लेक्‍स की टिकटें पहले से ही महंगी हैं वहीं यहां मिलने वाले महंगे पॉपकॉर्न और कोल्‍डड्रिंक से आम सिनेमा प्रेमी पर दोहरी मार पड़ती है। लेकिन हो सकता है कि आपको इससे राहत मिल जाए। जी नहीं, यहां बात कोल्‍ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न सस्‍ते होने की नहीं, बल्कि आपको बाहर से अपने पसंद का खाना सिनेमा हॉल में ले जाने का है। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को सिनेमा देखने जाने वाले लोगों को थियेटर के भीतर अपना खाना ले जाने की अनुमति देने को लेकर मल्टीप्लेक्स संघों से सुझाव मांगने और निर्णय करने का आज निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति द्वय आर एम बोर्डे एवं राजेश केतकर की पीठ ने राज्य के गृह विभाग को याचिकाकर्ता के सुझाव पर भी गौर करने को कहा। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि लोगों को बाहर के खाने को थियेटर में ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ शहर के रहने वाले जैनेन्द्र बक्शी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने अपने वकील आदित्य प्रताप के माध्यम से याचिका दायर की थी।

मल्‍टीप्‍लेक्‍सों में मिलने वाली खाद्य सामिग्री और पानी की महंगी कीमतों को लेकर सरकार भी कई बार उन्‍हें आड़े हाथ ले चुकी है। हालांकि हाल में सरकार ने बयान दिया था कि चूंकि मल्‍टीप्‍लेक्‍स में मिलने वाला सामान जीवन आवश्‍यक वस्‍तुएं नहीं बल्कि लक्‍जरी के तहत आती हैं ऐसे में इस पर कदम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक बार फिर गेंद सरकार के पाले में डाल दी है।  

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