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कुर्क होंगी सुपरमैक्स पर्सनल केयर की संपत्तियां, आयकर विभाग के फैसले पर हाइकोर्ट की मुहर

बंबई उच्च न्यायालय ने सुपरमैक्स पर्सनल केयर की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने सुपरमैक्स पर्सनल केयर की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शेविंग ब्लेड व रेजर बनाने वाली यह कंपनी करोड़ों रुपए की कथित कर चोरी के मामले का सामना कर रही है। करों की वसूली के लिए उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थाई आदेश 28 मार्च को जारी किया गया था।

कंपनी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह आदेश अवैध, असंवैधानिक तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

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हालांकि, अदालत ने पिछले सप्ताह आयकर विभाग के आदेश को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा कि यह जारी रहेगा। हालांकि, न्यायाधीश एम एस संकलेचा व न्यायाधीश ए के मेनन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि राजस्व विभाग कुर्की के आदेश पर तब तक कार्यान्वयन नहीं करेगा जब तक कि आयकर विभाग का उच्च प्राधिकार इस मामले में कंपनी की याचिका पर फैसला नहीं कर लेता। उसके बाद भी तीन सप्ताह तक राजस्व विभाग कदम नहीं उठायेगा।

अदालत ने कंपनी को भी निर्देश दिया है कि वह यह शपथपत्र दाखिल करे कि वह कुर्की के दायरे में आने वाली किसी भी संपत्ति को नहीं बेचेगी अथवा अपने से अलग नहीं करेगी जब तक कि उसका निर्देश खारिज नहीं हो जाता अथवा बदलाव नहीं होता है।

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