नयी दिल्ली। ओडिशा विधानसभा में आज वस्तु एवं सेवाकर (GST ) संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन किये जाने के साथ ही इसे लागू करने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इसके अनुमोदन की संवैधानिक अनिवार्यता पूरी हो गयी है। विधेयक को अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के समक्ष उनकी संस्तुति के लिये रखा जायेगा।
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GST विधेयक का अनुमोदन करने वाला ओडिशा 16वां राज्य बन गया है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट में कहा, ओडिशा के GST संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन करने के साथ ही विधेयक की कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों में पुष्टि की अनिवार्यता पूरी हो गई है। जीएसटी को अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवाकर और वैट सभी समाहित हो जायेंगे।
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अधिया ने आगे कहा कि विधेयक का राज्यों में पुष्टि का काम समय से पहले पूरा कर लिया गया है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि अब तक हम GST क्रियान्वयन के मामले में समय से आगे चल रहे हैं। इसकी पुष्टि के लिये 30 दिन का समय रखा गया था लेकिन इस आवश्यकता को 23 दिन में ही हासिल कर लिया गया है। GST संविधान संशोधन विधेयक को संसद ने 8 अगस्त को सर्वसम्मति से पारित किया था।
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