नई दिल्ली। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST काउंसिल) की 26वीं बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जीएसटीआर-3बी भरने की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा आज होने वाली GST काउंसिल की बैठक में GST के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए सरल रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकता है। GST काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि परिषद अगर सहमत होती है, तो नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को लागू होने में तीन महीने का समय लग सकता है। तब तक जीएसटीआर-3बी जारी रह सकता है।
GST लागू होने के साथ ही सरल बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3बी जुलाई में पेश किया गया था। इसका मकसद जीएसटी क्रियान्वयन के शुरुआती महीनों में कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करना आसान बनाना था। इसके बाद अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-1, 2 और 3 लागू किया गया।
कंपनियों को अंतिम रिटर्न भरते समय बिलों के मिलान में कठिनाई के साथ जीएसटीएन प्रणाली में जटिलता को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने पिछले साल नवंबर में जीएसटीआर-3 बी भरने का समय बढ़ाकर मार्च, 2018 तक कर दिया और खरीद रिटर्न जीएसटी-2 और अंतिम रिटर्न 3 के उपयोग को छोड़ दिया।
एक अधिकारी ने कहा कि जीएसटीआर-3बी फाइलिंग व्यवस्था अब स्थिर हो गई है और कंपनियां इसे लेकर सहज हैं। इसीलिए कंपनियां जीएसटीआर-3बी के जरिए तब तक कर का भुगतान कर सकती हैं, जब तक नई रिटर्न फाइलिंग व्यवस्था नहीं आ जाती। शुरुआती जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि संबंधित महीने के अगले माह की 20 तारीख है।
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