नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित GST परिषद की 16वीं बैठक में 66 उत्पादों के टैक्स रेट में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि परिषद को 133 उत्पादों पर टैक्स में संशोधन करने के लिए ज्ञापन मिले थे। विभिन्न औद्योगिक संगठनों से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद परिषद ने रेट संशोधन को मंजूरी दी है।
उत्पादों पर संशोधित टैक्स की दर इस प्रकार है:
- काजू पर GST रेट 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत।
- कुछ फल व सब्जी सहित पैकेज्ड फूड, अचार, टॉपिंग्स, इंस्टैंट फूड, सॉस पर टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत।
- अगरबत्ती पर टैक्स 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- डेंटल वैक्स पर टैक्स की दर 28 से घटकर 8 प्रतिशत की गई।
- इंसूलिन पर अब टैक्स की दर 5 प्रतिशत होगी, पहले यह 12 प्रतिशत रखी गई थी।
- प्लास्टिक दाने पर अब 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा, पहले इसे 28 प्रतिशत रखा गया था।
- प्लास्टिक टरपोलिन पर टैक्स 28 की जगह अब 18 प्रतिशत होगा।
- स्कूल बैग पर टैक्स 18 प्रतिशत होगा, पहले इसे 28 प्रतिशत रखा गया था।
- एक्सरसाइज बुक्स पर टैक्स अब 18 के बजाये 12 प्रतिशत होगा।
- कलरिंग बुक्स पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहले इसे 12 प्रतिशत श्रेणी में रखा गया था।
- प्रीकास्ट कॉन्क्रीट पाइप पर टैक्स संशोधित कर 28 से 18 प्रतिशत किया गया।
- कटलरी पर टैक्स 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया।
- ट्रैक्टर उपकरणों पर टैक्स 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया।
- कम्प्यूटर प्रिंटर पर टैक्स की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत की गई।
- सौ रुपए से कम मूल्य की फिल्म टिकट पर 18 प्रतिशत, उससे अधिक की टिकट पर 28 प्रतिशत जीएसटी।
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