नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में जीएसटी को आगामी एक जुलाई से लागू करने के लिए जरूरी करीब आधे नियमों को अपनी मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली समिति की अगली बैठक 18-19 मई को श्रीनगर में होगी, जिसमें विभिन्न जिंसों और सेवाओं के लिए टैक्स रेट को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही अन्य नियमों को भी मंजूरी दी जाएगी।
जेटली ने कहा कि संसद द्वारा इस सप्ताह मंजूर जीएसटी कानून से तालमेल बैठाते हुए परिषद ने शनिवार को पांच नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। इनमें जीएसटी व्यवस्था में इकाइयों का पंजीकरण, रिटर्न फाइल करना, कर और रिफंड का भुगतान, इन्वॉयसिंग और डेबिट और ऋण पत्र से संबंधित नियम शामिल हैं।
परिषद की सितंबर में हुई बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी गई। आज की बैठक में इन नियमों का संसद द्वारा मंजूर कानून के तहत सामंजस्य बैठाया गया। जेटली ने कहा कि शेष चार नियमों इनपुट क्रेडिट टैक्स, मूल्यांकन, बदलाव के प्रावधान तथा कम्पोजिशन नियमों पर शुरुआती मंजूरी दी गई है। श्रीनगर की अगली बैठक में इन पर अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
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