लाइफ सेविंग दवाएं सस्ती, पेट्रोल-डीजल पर नहीं बनी बात, वित्त मंत्री का ऐलान
वित्त मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि ज़ोल्गेन्स्मा और विल्टेप्सो यह दोनों दवाएं बेहद जरूरी दवाएं है जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। इसलिए परिषद ने इन 2 के लिए जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है। मीटिंग के बाद बड़े ऐलान किए गए है। सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की दो लाइफ सेविंग दवाई पर जीएसटी नही लगाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि ज़ोल्गेन्स्मा और विल्टेप्सो यह दोनों दवाएं बेहद जरूरी दवाएं है जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। इसलिए परिषद ने इन 2 के लिए जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है।
लाइफ सेविंग दवाओं पर वित्त मंत्री ने दी बड़ी राहत
फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा अनुशंसित सात अन्य दवाओं पर जीएसटी दर को भी 12% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। जिसपर रायायत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, कैंसर से संबंधित दवाओं कीट्रूडा के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय या फार्मास्युटिकल विभाग के अनुसार कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाओं की सिफारिश की गई जिसे 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का अभी सही समय नहीं है।
कोरोना से संबंधित दवाओं पर दी गई राहत
वित्त मंत्री ने दिव्यांगों को राहत देते हुए उनके वाहनों पर GST घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। उन्होनें आगे बताया कि कोरोना से संबंधित दवाओं पर रियायती जीएसटी दरों को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बाल विकास योजनाओं के लिए फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है।
वित्त मंत्री के भाषण की अन्य बड़ी बातें
- तेल विपणन कंपनियों को डीजल में मिलाने के लिए आपूर्ति किए जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- कलम पर 18 प्रतिशत की एकल दर से जीएसटी लगेगा, वहीं विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगेगा।
- जीएसटी परिषद ने जूता-चप्पल और कपड़ों पर एक जनवरी, 2022 से उल्टा शुल्क ढांचे को ठीक करने को लेकर सहमति जतायी।
- जीएसटी परिषद ने माल ढुलाई वाहनों के परिचालन के लिये राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क से छूट दी।
- स्विगी और जोमैटो जैसी ई-वाणिज्य इकाइयां उनके जरिये आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवा पर जीएसटी का भुगतान करेंगी, कर डिलिवरी बिंदु पर वसूला जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि जहाजों और वायु द्वारा निर्यात माल के परिवहन को 30 सितंबर तक जीएसटी से छूट दी गई है। यह छूट जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी मुद्दों के कारण निर्यातकों को आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की वापसी में कठिनाइयों का सामना करने के कारण दी गई थी। इस छूट को 1 साल और बढ़ाया जा रहा है।