जीएसटी काउंसिल: आम लोगों को बड़ी राहत, 40 वस्तुओं पर घटा टैक्स, कृषि उपकरण और मूवी टिकट सस्ती
जीएसटी काउंसिल की आज होने जा रही बैठक में आम लोगों को ढेरों राहत मिल सकती हैं। काउंसिल आम जरूरत से लेकर कई लक्जरी वस्तुओं पर टैक्स घटाने की घोषणा कर सकती है।
नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है। काउंसिल की बैठक में आम लोगों को ढेरों राहत मिली हैं। बैठक से निकलने के बाद पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणस्वामी ने जीएसटी कॉउंसिल की बैठक के बाद बताया कि मीटिंग में 33 आइटम जो कि 18 फीसदी के दर से थी उसे घटाकर 12 और 5 फीसदी किये गए है जबकि 7 आइटम जिन पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है उसे घटाकर 18 फीसदी करने का हुआ फैसला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रमुख मांग लक्जरी वस्तुओं को छोड़कर अन्य पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 फीसदी किया जाए। आज काउंसिल द्वारा लिए गए फैसले के बाद अब 28 फीसदी के दायरे में सिर्फ 34 वस्तुएं ही बची हैं।
दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा-
- हज पर जाने वाली चार्टर फ्लाइट पर जीएसटी 18 से घटकर 5 फीसदी हुआ।
- जीएसटी को लेकर हमारा लक्ष्य बड़ा है।
- ऑटोमोबाइल की 13 चीजों, सीमेंट की एक चीज पर जीएसटी 28 फीसदी रहेगा।
- एसी, डिश वाशर पर 28 फीसदी जीएसटी रहेगा।
- कृषि उपकरण, 32 इंच का टीवी सस्ता हुआ।
- 100 रुपए तक सिनेमा टिकट सस्ते हुए। उसके उपर की टिकट पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।
- जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत कर स्लैब की सात वस्तुओं पर कर की दर कम की; इस स्लैब में अब सिर्फ 28 वस्तुएं बची हैं।
- सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की जीएसटी; 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी।
- जीएसटी परिषद ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी कर की दरों में कमी की; राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा।
वहीं जीएसटी कॉउंसिल की बैठक में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने जीएसटी दरों को 28 फीसदी से 18 फीसदी करने पर ऐतराज जताया है। इन्होने इसे राजनैतिक कदम बताया है।
बता दें कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों 99% वस्तुओं एवं सेवाओं को 18 प्रतिशत टैक्स दायरे के भीतर लाने की वकालत की थी। बता दें कि फिलहाल 226 वस्तुएं एवं सेवाएं 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में आती हैं। सूत्रों के अनुसार सीमेंट और टायर जैसे प्रोडक्ट पर काउंसिल टैक्स घटाने पर फैसला हुआ है।