नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने आज हुई 15वीं बैठक में गोल्ड, बिस्किट, गारमेंट्स और बीड़ी समेत सभी छह कमोडिटी के लिए जीएसटी रेट की घोषणा कर दी है। सभी राज्यों ने एक जुलाई से देश में जीएसटी लागू करने की सहमति जताई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद बताया कि सभी राज्यों की सहमति से सोने पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बिस्किट को 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा गया है।
टैक्स लिस्ट:
बिस्किट (सभी श्रेणी) : 18 प्रतिशत
फुटवियर :
500 रुपए से कम : 5 प्रतिशत
टेक्सटाइल :
जूट : निल
1000 रुपए से कम कीमत वाले कपड़ें : 5 प्रतिशत
1000 से अधिक कीमत वाले कपड़ें: 12 प्रतिशत
बीड़ी : 28 प्रतिशत कोई सेस नहीं
बीड़ी पत्ता : 18 प्रतिशत
सोना : 3 प्रतिशत
रफ डायमंड : 0.5 प्रतिशत
सोलर पैनल : 5 प्रतिशत
एग्री मशीनरी : 5 प्रतिशत
जेटली ने बताया कि जीएसटी के तहत पैकिंग वाले खाद्य उत्पादों पर पांच प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। बीड़ी पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा इस पर कोई उपकर नहीं लगेगा। वहीं तेदूं पत्ता पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत होगी। कॉटन टेक्सटाइल पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत और रेडीमेड गारमेंट्स पर 12 प्रतिशत होगी। 1000 रुपए से कम कीमत वाले गारमेंट्स पर टैक्स की दर 5 प्रतिशत रहेगी। जीएसटी के तहत सोलर पैनल पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा।
जीएसटी परिषद ने 500 रुपए से कम कीमत के फुटवियर पर पांच प्रतिशत और अन्य पर 18 प्रतिशत दर से जीएसटी लगाने का फैसला किया है। कृषि मशीनों पर टैक्स की दर 5 प्रतिशत तय की गई है। जीएसटी परिषद ने मुनाफा-रोधी उपबंध से जुड़ी शिकायतों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने को अपनी मंजूरी दी है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 11 जून को होगी।
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