नई दिल्ली। सरकार ने सभी बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्स लेने से इनकार किया है तो उनकी शाखाओं की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यह योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रही है।
वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपनी सभी शाखाओं को टैक्स स्वीकार करने के लिए अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने के लिए निर्देश दें।
- मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश का अनुपालन न करना गंभीर हो सकता है और टैक्स स्वीकार न करने की स्थिति में उस शाखा का प्राधिकार प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।
- नोटबंदी के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत बेहिसाबी नकदी रखने वाले लोग इसे 31 मार्च तक बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। जिस पर उन्हें 50 प्रतिशत टैक्स और जुर्माने का भुगतान करना होगा।
- इसके अलावा कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा बिना ब्याज वाले खाते में चार साल के लिए जमा कराना होगा।
- इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर को की गई है।
- सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बहुत से बैंक निर्धारित चालान के बारे में जागरुकता की कमी और कुछ तकनीकी कारणों से पीएमजीकेवाई के तहत टैक्स का भुगतान स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
- इसके बाद यह मामला प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के पास भेजा गया, उन्होंने बैंकों को आदेश जारी किया कि वह पीएमजीकेवाई के तहत टैक्स स्वीकार करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
Latest Business News