नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज जीएसटी से परेशान व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने अगस्त और सितंबर महीने के लिए शुरुआती जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने पर लगने वाले जुर्माने को हटाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ट्वीट कर कहा है कि करदाताओं की सुविधा के लिए अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने में देरी पर लगने वाले जुर्माने को हटा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जिन कारोबारियों से लेट फीस वसूली जा चुकी है उसेे करदाता के खाते में वापस जमा किया जाएगा। सरकार ने इससे पहले जुलाई माह के लिए पहला रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर जुर्माने को माफ कर दिया था।
To facilitate taxpayers, late fee on filing of GSTR-3B for Aug&Sept has been waived. Late fee paid will be credited back to taxpayer ledger.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) October 24, 2017
कारोबारियों ने मांग की थी कि 3बी रिटर्न को फाइल करने में होने वाली देरी पर जुर्माना नहीं वसूला जाना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के लिए 55.87 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किए गए थे, वहीं अगस्त के लिए 51.37 लाख और सितंबर के लिए तकरीबन 42 लाख रिटर्न फाइल किए गए हैं। किसी माह के लिए शुरुआती रिटर्न जीएसटीआर-3बी को अगले माह की 20 तारीख को बकाया कर का भुगतान करने के बाद जमा करना होता है।
जीएसटी नेटवर्क के आंकड़ों के मुताबिक बहुत से कारोबार अंतिम तिथि निकलने के बाद अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जुलाई के लिए अंतिम तिथि तक केवल 34.98 लाख रिटर्न फाइल हुए थे, इसके बाद यह संख्या बढ़कर 55.87 लाख हो गई। इसी प्रकार अगस्त के लिए 20 सितंबर तक केवल 28.46 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर 51.37 लाख हो गई।
सितंबर के लिए 20 अक्टूबर तक केवल 39.40 लाख करदाताओं ने रिटर्न फाइल किया था और सोमवार तक यह संख्या बढ़कर 42 लाख से अधिक हो गई थी। रिटर्न और टैक्स के भुगतान में देरी पर केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी पर समान रूप से पर 100-100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है।
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