नई दिल्ली। सरकार ने चीन से आयातित सीमलेस ट्यूब, स्टील पाइप पर छह महीने के लिए अस्थायी रूप से डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने मार्च में राजस्व विभाग से चीन से कुछ निश्चित प्रकार के आयरन एवं स्टील पाइप पर अस्थायी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। इनका इस्तेमाल तेल एवं गैस खोज क्षेत्र में किया जाता है। घरेलू उद्योग को चीन के सस्ते आयात से बचाने के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है।
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केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक अधिसूचना में कहा, केंद्र सरकार विषय वाले उत्पादों पर उस दर पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा रही है, जो उस उत्पाद के यहां उतरने के मूल्य के अंतर के बराबर होगा। डंपिंग रोधी शुल्क 961.33 से 1,610.68 के दायरे में लगाया जाएगा। यह शुल्क आधिकारिक गजट में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के लिए लगाया गया है। आईएसएमटी लि. तथा महाराष्ट्र सीमलेस ने इन उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए डीजीएडी से संपर्क किया था।
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