नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नए आधार कानून को अधिसूचित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ की सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी तरह की सब्सिडी या लाभ हासिल करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। इससे अब आधार को लाभार्थियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी और लाभ के स्थानांतरण में इस्तेमाल किए जाने को सांविधिक दर्जा मिल गया है। केंद्र द्वारा 26 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभोंे और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) कानून, 2016 से इस काम में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसपर आने वाला खर्च भारत के समेकित कोष से किया जाएगा। यह लाभ देश में रहने वाले लोगों को दिया जाएगा। आधार का इसका इस्तेमाल उन सभी लाभों के लिए किया जाएगा, जो भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं।
पैन कार्ड पर आधार नंबर लिखवाने का यह है तरीका
Aadhaar number on PAN card
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इस कानून के बारे में आधार विधेयक को संसद ने 16 मार्च को मंजूरी दी थी। इसे संसद में धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। राज्य सभा के सुझावों को दरकिनार कर लोकसभा में ये विधेयक पास किया गया है। कानून कहता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, अकुशल और असंगठित कामगारों को आधार नंबर जारी करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे।
इसमें यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों लाभ और सब्सिडी के वितरण के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह कानून यूआईडीएआई को सांविधिक दर्जा दिलाने वाला है। इसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें चेयरपर्सन (पूर्णकालिक या अस्थायी) तथा दो सदस्य (अस्थायी) होंगे।
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