नई दिल्ली। सरकार एप्पल जैसी हाई टेक्नोलॉजी वाली विदेशी कंपनियों को देश में सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने के लिए स्थानीय खरीद संबंधी नियमों के अनुपालन को लेकर और समय दे सकती है। अधिकारियों के अनुसार सरकार अनिवार्य 30 फीसदी स्थानीय खरीद नियम में किसी प्रकार का बदलाव करने के पक्ष में नहीं है लेकिन ऐसी कंपनियों को कुछ और समय दिए जाने की संभावना है।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) स्थानीय रूप से सामान खरीद के लिए एफडीआई नीति में बदलाव पर विचार कर रहा है। 30 फीसदी स्थानीय खरीद नियम संभवत: नहीं बदले लेकिन कंपनियों को इसके अनुपालन के लिए दिए गए समय में छूट दी जा सकती है। दोनों मंत्रालयों में स्थानीय खरीद नियम विवाद का विषय बन गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एप्पल को इस नियम से छूट देने की सिफारिश की है, जबकि वित्त मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया है।
डीआईपीपी सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने एप्पल को अनिवार्य खरीद नियम से छूट देने की सिफारिश की है। उसका कहना है कि अमेरिकी कंपनी के उत्पाद आधुनिक हैं। एप्पल देश में सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर खोलना चाहती है। हालांकि वित्त मंत्रालय इस सुझाव से सहमत नहीं है। फिलहाल सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी है लेकिन अगर सीमा 49 फीसदी से पार जाती है तो कंपनियों को एफआईपीबी से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है।
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