नई दिल्ली। सरकार ने कालाधन रखने वालों को कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए थोड़ी और मोहलत देने की घोषणा की है। शुक्रवार को सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्स भुगतान और जमा के बारे में घोषणा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया है। इससे पहले सरकार ने इस टैक्स छूट योजना के तहत जमा करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पीएमजीकेवाई के तहत ऐसे मामलों, जिनमें टैक्स, सरचार्ज और जुर्माने का भुगतान 31 मार्च या उससे पहले कर दिया गया है और जिसमें जमा योजना के तहत राशि 30 अप्रैल या उससे पहले जमा करा दी गई है, के लिए ब्योरा जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है।
इस कार्यक्रम के तहत घोषणा फॉर्म कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन भर सकता है। लेकिन इससे पहले उसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 के तहत टैक्स और जुर्माने के भुगतान के प्रमाण की स्कैन कॉपी डाउनलोड करनी होंगी। बैंक और पोस्ट ऑफिस एकाउंट में रखी गई नगदी या जमा के बारे में घोषणा करने के लिए फॉर्म-1 है। इस फॉर्म को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस फॉर्म के अपलोड होते ही प्रमुख कमिश्नर या जहां घोषणा की गई है उस क्षेत्र के कमिश्नर घोषणाकर्ता को पावती जारी करेंगे।
अज्ञात आय का खुलासा करने के लिए अंतिम मौका देने के लिए सरकार ने पीएमजीकेवाई को 17 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया था, जिसमें टैक्स और जुर्माना देकर पाकसाफ हुआ जा सकता है। यह स्कीम 31 मार्च को बंद हो चुकी है। इसके तहत 49.9 प्रतिशत टैक्स, सरचार्ज और जुर्माना देना है। इसके अलावा घोषित किए गए कालेधन का 25 प्रतिशत हिस्सा चार साल के लिए बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराने होंगे।
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