नई दिल्ली। कोरोना के डर से मांग बढ़ने के बाद हैंड सेनिटाइजर और फेस मास्क पर मनमानी कीमते वसूलने की शिकायतों पर सरकार सख्त हो गई है। आज केंद्र सरकार ने इनकी कीमतें तय कर दी हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान में कीमतों का आज ऐलान किया
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फऱवरी 2020 को थी। इस आधार पर 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये प्रति मास्क और 3 प्लाई मास्क की कीमत 10 रुपये प्रति मास्क से ज्यादा नहीं होगी।
वहीं हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी। वहीं अन्य आकार की हैंड सेनिटाइजर की बोतल की कीमत इसी अनुपात में रहेंगी। कीमतों पर ये सीमा 30 जून 2020 तक पूरे देश में जारी रहेगी।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में मास्क और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा बढ़त देखी गई है। जिसके बाद सरकार ने इनकी कीमत तय करने का फैसला लिया है।
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