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Hindi News पैसा बिज़नेस PM Kisan के तहत नहीं मिलेंगे 6000 रुपए, यदि 31 मार्च 2021 तक नहीं किया ये काम

PM Kisan के तहत नहीं मिलेंगे 6000 रुपए, यदि 31 मार्च 2021 तक नहीं किया ये काम

राज्य सरकारों द्वारा पीएम किसान वेबसाइट पर आधार जानकारी अपलोड करने के बाद केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2019 से किसानों के खातों में पैसा डालना शुरू कर दिया है।

Government not give money for PM-Kisan Scheme after march 2021- India TV Paisa Image Source : FILE PHOTO Government not give money for PM-Kisan Scheme after march 2021

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने अपनी महत्‍वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत लाभ प्राप्‍त करने के लिए लाभार्थियों के बैंक खातों को उनके आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ राज्‍यों को इस नियम से 31 मार्च, 2021 तक की छूट दे रखी है। इन राज्‍यों में 31 मार्च, 2021 के बाद बिना आधार लिंक वाले लाभार्थियों को पीएम किसान के तहत मिलने वाली 6000 रुपए की वार्षिक राशि नहीं मिलेगी। इसलिए जिस किसी ने भी अभी तक अपना आधार नंबर बैंक खाते के साथ लिंक नहीं करवाया है, वो मार्च से पहले करवा ले।

केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2020 में जम्‍मू और कश्‍मीर, लद्दाख, असम और मेघालय को पीएम किसान सम्‍मान नि‍धि के तहत अनिवार्य आधार लिंकेज से मार्च, 2021 तक छूट प्रदान की है। पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना को 2019 में शुरू किया गया है और इसके तहत सरकार किसानों को साल में 6000 रुपए तीन बराबर किस्‍तों में सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्‍ध कराती है। इस योजना के तहत 9 करोड़ किसानों को मदद उपलब्‍ध कराई जा रही है।

राज्‍य सरकारों द्वारा पीएम किसान वेबसाइट पर आधार जानकारी अपलोड करने के बाद केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2019 से किसानों के खातों में पैसा डालना शुरू कर दिया है।

पात्र न पाए जाने पर लौटाने होंगे पैसे

केंद्र सरकार ने राज्‍य सरकारों को पीएम किसान सम्‍मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के 5 प्रतिशत लाभार्थियों की औचक जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा सिर्फ जरूरतमंद और वास्‍तविक किसानों तक ही पहुंचे। ऐसी कुछ शिकायतें आ रही हैं कि इस योजना के अंतर्गत पैसा अपात्र किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। लिहाजा अगर गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेते हैं, तो इतना तो निश्चित है कि रकम वापस वसूली जाएगी।

जानिए किसे नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ

पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो खेती भी करते हैं, उन्‍हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स देने वालों और 10 हजार  रुपए से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ से बाहर रखा गया है। अगर किसी टैक्सपेयर्स ने स्कीम की दो किस्तें ले ली तो वो तीसरी बार में पकड़ में आ जाएंगे। क्योंकि आधार वेरीफिकेशन हो रहा है। इतना ही नहीं सांसद, विधायक, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी करते हों। अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो पैसे नहीं आएंगे। मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी या कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

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