नई दिल्ली। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत बैंकों के केंद्रीयकृत पंजीकरण के नियम जारी कर दिए और व्यवस्था बनाई है कि वह जिस राज्य में परिचालन कर रहे हैं उस प्रत्येक राज्य के लिए अलग पंजीकरण करें। बैंक मांग कर रहे हैं कि मौजूदा प्रणाली की तरह ही एकल केंद्रीयकृत पंजीकरण प्रणाली बनाएं क्योंकि कई बार पंजीकरण से प्रक्रियागत एवं अनुपालन संबंधी दिक्क्तों का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बैंकों के पंजीकरण को लेकर कुछ समस्याएं हैं जिनका समय के साथ समाधान कर लिया जाएगा।
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वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच हुई बैठक में GST से जुड़े मुद्दों पर अलग से चर्चा हुई। अधिकारी ने बताया कि हमने उनकी कुछ समस्याओं का समाधान किया है और GST को एक जुलाई से समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
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वर्तमान प्रणाली में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूरे भारत में अपने परिचालन के लिए एकल केंद्रीयकृत कर अनुपालन पंजीकरण कराना होता है। लेकिन GST के तहत उन्हें हर राज्य के लिए अलग पंजीकरण कराना होगा।
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