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After GST: सरकार ने इंपोर्टेड मोबाइल फोन पर लगाई 10% बेसि‍क कस्‍टम ड्यूटी, तत्काल प्रभाव से हुआ लागू

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू होने के तुरंत बाद इंपोर्टेड मोबाइल फोन और उपकरणों पर 10% बेसि‍क कस्‍टम ड्यूटी (BCD) लगाई।

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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू होने के तुरंत बाद इंपोर्टेड मोबाइल फोन और उपकरणों पर 10% बेसि‍क कस्‍टम ड्यूटी (BCD) लगा दी है। यह ड्यूटी तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस कस्‍टम ड्यूटी के बाद घरेलू मोबाइल फोन की तुलना में इंपोर्टेड मोबाइल फोन अब महंगे हो जाएंगे। सरकार के इस कदम से इंटरनेशनल इन्‍वेस्‍टर्स जैसे फॉक्‍सकोन और आईफोन निर्माता विस्‍ट्रॉन के साथ ही साथ भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, जिन्‍होंने मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए भारत में बहुत अधिक निवेश किया है।

सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन और उसमें काम आने वाले सामान पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत कस्‍टम ड्यूटी लगा दिया है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 10 प्रतिशत कस्‍टम ड्यूटी आयातित मोबाइल फोन और चार्जर, ईयरफोन, बैटरी, यूएसबी केबल, कीपैड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज पर लागू होगा। हालांकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स डिस्पले असेंबली, टच पैनल, कवर ग्लास असेंबली, वाइब्रेटर मोटर और रिंगर जैसे मोबाइल हिस्सों को साधारण सीमा शुल्क से मिली छूट जारी रहेगी। सरकार की मंशा को साफ करते हुए बयान में कहा गया है कि इसका मकसद घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

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