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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमाकर्ताओं को राहत, 30 अप्रैल तक बढ़ी तारीख

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत अपनी अघोषित आय की घोषणा करने वालों को सरकार और RBI ने 30 अप्रैल तक राशि जमा करने की अनुमति प्रदान की है।

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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (PMGKY) के तहत अपनी अघोषित आय की घोषणा करने वालों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अप्रैल तक राशि जमा करने की अनुमति प्रदान की है, बशर्ते वे 31 मार्च तक इसकी घोषणा कर चुके हों और कर व जुर्माना जमा करा चुके हों। इस योजना में चार साल तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह भी पढ़े: म्युचूअल फंड्स के इन फेवरेट शेयरों ने दिया 900% तक का रिटर्न, आपके पास भी है मौका

RBI ने बैंकों को भी दिया आदेश

रिजर्व बैंक ने एक विग्यप्ति में कहा कि यह विस्तार बैंकों को भी दिया गया है ताकि वे रिजर्व बैंक कह ई-कुबेर प्रणाली पर 30 अप्रैल तक ब्यौरे को अपलोड कर सकें।उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस योजना की शुरूआत 17 दिसंबर 2016 को की थी। अपने कालेधन की घोषणा करने के अंतिम अवसर के तौर पर शुरू की गई इस योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। इसके तहत जुर्माना और कर अदा करने के बाद पाक साफ निकला जा सकता है। यह भी पढ़े: टाटा, अडानी और पतंजलि ने दिखाई सहारा समूह की सपंत्ति खरीदने में रुचि, 30 प्रॉपर्टी की चल रही है नीलामी

30 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ेगी तारीख

विग्यप्ति में कहा गया है कि जमा करने और अपलोड करने की तिथि को 30 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक अलग अधिसूचना में कहा है कि जिन मामलों में कर, अधिभार और दंड की राशि को 31 मार्च 2017 तक प्राप्त किया जा चुका है, उनमें बांड लेजर खाता खोलने की प्रभावी तिथि वह मानी जाएगी जिस दिन रिजर्व बैंक को अधिकृत बैंक से वह जमा प्राप्त होगी। यमुना विकास प्राधिकरण ने 6 बिल्‍डरों की 17 रियल्टी परियोजनाएं योजना रद्द की, हजारों खरीदारों को लगा झटका

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