नयी दिल्ली। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों की आवासीय योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित दिशार्निदेशों के अनुसार, किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या शहरी विकास प्राधिकरण या शहरी नियोजन के किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अधिसूचित योजना अथवा विकास क्षेत्र को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवरेज के लिए शामिल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना पर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा शहरी इलाकों में शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में स्थाई प्रतीक्षा सूची में मौजूद लाभार्थी को शहरी अथवा ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में आवास लेने की छूट होगी।
Latest Business News