नई दिल्ली। डूबे कर्ज की वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गैर-निष्पादित परिसंपत्त्यिों (NPA) पर अध्यादेश को परिचालन में लाने के लिए अगले 15 दिनों में दिशानिर्देश जारी करेगा। बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) आठ लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई हैं।
इसके अलावा वह किसी बैंक को कोई मामला दिवाला एवं शोधन के लिए भेजने के लिए भी कह सकता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को बैंकों को दिवाला एवं शोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिए जाने के बाद केंद्रीय बैंक ने एनपीए निपटान के लिए करीब 50 मामलों की पहचान की है।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ऐसे मामले जिनकी संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) द्वारा समीक्षा की जा चुकी है, लेकिन उन पर निष्कर्ष नहीं निकला है, ऐसे मामलों को रिजर्व बैंक उठाएगा और बैंकों को निपटान के लिए कहेगा। सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में भूषण स्टील और जीवीके पावर जैसे 10 से 12 मामलों को लिया जा सकता है।
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