विमान यात्रियों को नहीं भरना होगा अब सीमाशुल्क फॉर्म
विमान यात्रियों के पास यदि ऐसा कोई सामान नहीं है, जिस पर उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान करना है, तो उन्हें अब सीमा शुल्क घोषणापत्र फॉर्म नहीं भरना होगा।
नई दिल्ली। भारत में आने वाले विमान यात्रियों के पास यदि ऐसा कोई सामान नहीं है, जिस पर उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान करना है, तो उन्हें अब सीमा शुल्क घोषणापत्र फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो रही है। एक अप्रैल 2016 से केवल उन्हीं हवाई यात्रियों को सीमा शुल्क घोषणा वाले फॉर्म भरना होगा, जो अपने साथ प्रतिबंधित अथवा शुल्क योग्य सामान ला रहे होंगे। इससे पहले देश में आने वाले सभी यात्रियों को यह फॉर्म भरना होता था।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीमाशुल्क आयुक्त संजय मंगल ने कहा कि सभी विमानन कंपनियों से कहा गया है कि शुल्क योग्य सामान लाने वाले यात्रियों को ही सीमाशुल्क फॉर्म भरने की जरूरत है और वे इस फॉर्म को विमान में ही भर सकते हैं, ताकि उन्हें विमान से उतरने के बाद कतार में न खड़े रहना पड़े।
विदेशियों के लिए शुल्क मुक्त भत्ता भी एक अप्रैल से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है, जो फिलहाल 8,000 रुपए है। यात्रियों के लिए दो लीटर शराब या वाइन, 125 सिगरेट, 50 सिगार और 125 ग्राम तंबाकू के लिए शुल्क मुक्त भत्ता जारी रहेगा।
भारतीय मूल के यात्रियों और चीन से आने वाले यात्रियों के लिए 6,000 रुपए की शुल्क मुक्त सीमा खत्म कर दी गई है। दूसरी तरफ नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहे यात्रियों के लिए शुल्क मुक्त भत्ता दोगुना से अधिक बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है, जो फिलहाल 6,000 रुपए है। नए नियम के मुताबिक भत्ते में की गई बढ़ोतरी विमान यात्रा पर ही लागू होगी। थल सीमा से भारत आने वालों को किसी तरह के मुफ्त भत्ते नहीं मिलेंगे। नेपाल, भूटान और म्यांमार को छोड़ किसी भी विदेशी गंतव्य से आ रहे भारतीय मूल के यात्रियों के लिए मौद्रिक सीमा भी बढ़ाई गई है। अब ऐसे यात्री 50,000 रुपए तक का शुल्क मुक्त सामान ला सकेंगे। फिलहाल यह सीमा 45,000 रुपए है।
सोने की सीमा भी हुई तय
सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे भारतीय यात्रियों द्वारा सोने के जेवरात लाने की भी सीमा तय की है। नियम के मुताबिक पुरुष यात्री अधिकतम 50,000 रुपए मूल्य के 20 ग्राम तक सोने के जेवरात ला सकते हैं, जबकि महिला यात्री 40 ग्राम सोने के एक लाख रुपए मूल्य के जेवरात ला सकती हैं।
ड्रोन का करना होगा खुलासा
भारतीय सीमाशुल्क खुलासा फॉर्म में संशोधन किया गया है ताकि प्रतिबंधित तथा शुल्क योग्य वस्तुओं की सूची में ड्रोन को शामिल किया जा सके। कल से यात्रियों के लिए इसका खुलासा करना अनिवार्य होगा। ड्रोन का उपयोग आम तौर पर सरकारी एजेंसियां करती हैं, जिनका उपयोग सुरक्षाकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने और देश की सीमा पर निगरानी के लिए करते हैं। इनका उपयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी के लिए किया जाता है।