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वित्‍त मंत्रालय ने दी जीएसटी का विरोध कर रहे कर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी

वित्त मंत्रालय ने टैक्‍स अधिकारियों को आगाह किया कि यदि वे अपनी जीएसटी का विरोध योजना पर कायम रहते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी।

GST का विरोध कर रहे टैक्‍स अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी, कैट ने कहा पहले तीन साल न लगे जुर्माना- India TV Paisa GST का विरोध कर रहे टैक्‍स अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी, कैट ने कहा पहले तीन साल न लगे जुर्माना

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने की तैयारियों के बीच वित्त मंत्रालय ने टैक्‍स अधिकारियों को आगाह किया कि यदि वे अपनी जीएसटी का विरोध पर कायम रहते हैं तो उन्‍हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने बजट के दिन सामूहिक आकस्मिक अवकाश भी लेने की योजना बनाई है।

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज गैजेटेड एक्‍जीक्‍यूटिव ऑफिसर्स ने नई जीएसटी व्यवस्था में किसी उत्पाद एवं सेवा करदाता को राज्‍यों की ओर ले जाने के कदम का विरोध किया है।

  • एसोसिएशन ने इसका विरोध करने का नोटिस दिया है। विरोध में भोजनाकाश के समय धरना और बजट के दिन सामूहिक आकस्मिक अवकाश शामिल है।
  • राजस्व विभाग ने 10 अक्‍टूबर को आदेश जारी कर अधिकारियों से किसी तरह का विरोध नहीं करने को कहा है।
  • विभाग ने इसके लिए सेवा नियमों का हवाला दिया है, जो इस तरह की किसी गतिविधि को रोकते हैं।
  • विभाग ने कहा, जीएसटी एक बड़ा कर सुधार है।
  • जीएसटी परिषद द्वारा इस बारे में सभी निर्णय लिए जाएंगे और ऐसा करते समय करदाताओं और अधिकारियों सहित सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
  • ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस प्रकार की किसी प्रस्तावित कार्रवाई से बचें।

जीएसटी लागू करने के बाद पहले तीन साल जुर्माने की छूट हो: कैट 

व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज कहा कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)  को लागू करने के बाद पहले तीन साल अनुपालन गलतियों में जुर्माने की छूट देनी चाहिए।

  • कैट ने कहा कि नए ढांचे में किसी के लिए कर की चोरी करना काफी मुश्किल होगा।
  • इसके अलावा मूल्य को कम कर दिखाने के मामलों में भी कमी आएगी।
  • कर विभाग के पास व्यापारियों का पैन आधारित पंजीकरण तथा बिक्री-खरीद के आंकड़े होंगे।
  • कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, जीएसटी करों का एक जटिल ढांचा होगा।
  • इसलिए कर विभाग से कहा गया है कि व्यापारियों को पहले तीन साल तक जुर्माने की छूट दी जाए।

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